जनपद न्यायाधीश नें संविधान के प्रस्तावना की दिलाई शपथ
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देवरिया । जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र सिंह ने राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं प्रभुता को बनाये रखने हतुे शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसे अपनाया गया, और 26 नवंबर 1950 को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ पूर्ण रूप से लागू किया गया। कहा कि संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तथा समाजवादी गणराज्य घोषित करता हैं तथा सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का अवसर प्रदान करता है।
संविधान की यह भावना, हमारे देश की मूल भावना है, जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रही है। हम सभी का विधिक दायित्व है कि संविधान के आत्मा के विपरीत कोई कार्य न करें। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को संविधान के बारें में जानकारियॉ देते हुये संविधान के उद्देश्य एवं मौलिक अधिकारों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि डॉ0 भीमराव अंबेडकर जिनके अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। तथा जिसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया।
सन 2015 में डॉ0 भीमराव अंबेडकर के 125वी जयंती के उपलक्ष्य में विधि दिवस को डॉ0 भीमराव अंबेडकर के संविधान बनाने में दिये गये योगदान को याद करने तथा संविधान में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन हेतु संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत संघ के सरकार द्वारा किया गया। इसके अनुक्रम में प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को सविधान दिवस का आयोजन किया जाता हैं, अन्त में राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन किया गया।कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम इन्दिरा सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया नैन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी, तथा अन्य न्यायिक अधिकारीगण व कर्मचारी उपस्थित रहें।
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