गैरकानूनी ढंग से कार्य कर रहे बन्दोबस्त अधिकारी
चित्रकूट। ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क के जिला संयोजक रुद्र प्रसाद मिश्र एड ने जिला बन्दोबस्त अधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि चकबन्दी अधिकारी मानिकपुर व पेशकार ने पानी में डूबे क्षेत्र में मालियत लगाकर अवैध ढंग से चक बदलाव किया है। मंगलवार को ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क के जिला संयोजक रुद्र प्रसाद मिश्र एड ने जिला बन्दोबस्त अधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि मानिकपुर तहसील के बगरेही गांव में आकार पत्र 23ए की कार्यवाही के बाद एक लाख रुपये देकर नदी में डूबे गैरकृषि भूमि संख्या 1069 रकबा 0.213 हे में साठ पैसा मालियत लगाकर छह सितम्बर को कीमती भूमि का चक बनाने का आदेश वाद संख्या 332/2023 हीरामनी बनाम सरकार में पारित कर दिया।गैरकानूनी ढंग से पद एवं कर्तव्यों का दुरुपयोग कर चकबन्दी अधिकारी व पेशकार ने मालियत लगा दी।
ये खेत दोनों ने मालियत लगाये गाटों को अचक कर रहे हैं। अचक गाटों में मालियत लगाकर रुपये कमा रहे हैं। जो कास्तकार रुपये नहीं देते, चार-चार माह तक फाइल रखकर बैक डेट में आदेश पारित कर देते हैं।उन्होंने कहा कि उनके दो किमी अंतराल में दो चक बना दिये गये। बचत भूमि में ही चक बनाने का आवेदन किया, जिसे चार माह से रखे हैं। पैसा न पाने पर व कोई आपत्ति न होने के बाद भी आवेदन खारिज कर दिया। पत्रावली से लेखपाल की बनाई चक तालिका को चकबन्दी अधिकारी व पेशकार ने फाड डाला। ये दोनों कर्मी गैरकानूनी ढंग से कार्य कर रहे हैं। बन्दोबस्त अधिकारी के पारित आदेशों पर अमल नहीं हो रहा। मनमानी ढंग से पत्रावलियों को रजिस्टर में दर्ज किये हैं। कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। उन्होंने मांग किया कि गैरकानूनी ढंग से कार्य करने वाले बन्दोबस्त अधिकारी व पेशकार पर कार्यवाही की जाये।