कीटनाशक विक्रेता प्रतिबंधित रसायन की बिक्री न करें
संत कबीर नगर, 26 जून 2025 (सूचना विभाग)।* जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ0 एस0 के0 यादव ने बताया है कि जनपद के समस्त पंजीकृत कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि कीटनाशक का व्यापार करने हेतु अपने अधिष्ठान पर आप द्वारा जिस कम्पनी या थोक विक्रेता द्वारा कृषि निवेश क्रय किया जाता है तो उससे सम्बन्धित कम्पनी प्रतिनिधि से या सम्बंधित थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रुप से लिया जाये एवं अपने पास सुरक्षित रखे ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जा सकें।
उन्होंने समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि केवल उन्ही कीटनाशी रसायनों की खरीद/विक्री करेगें जिनका अधिकारपत्र (पी0सी0) उनके कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित है। साथ ही समस्त कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा कृषि निवेश का विक्रय करते समय बिल/कैश मैमो कृषकों को अनिवार्य रुप से दिया जायें एवं *ग्रो सेफ फूड अभियान* के अन्तर्गत संबन्धित बैनर/पोस्टर की फ्रेमिंग कर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। कृषि निवेश के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय न किया जायें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी विक्रेताओ के द्वारा स्टॉक रजिस्टर तथा सेल रजिस्टर एवं कैश मैमो पूर्ण करके अधिष्ठान पर रखना अनिवार्य है तथा अधिष्ठान पर प्रतिबंधित रसायन की बिक्री करना पूर्णतः वर्जित है यदि कोई भी विक्रेता प्रतिबंधित रसायन की विक्री करता पाया जाता है तो सम्बंधित के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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