जानलेवा हमले में दो को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

जानलेवा हमले में दो को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

हमीरपुर। कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव में गवाही देने से नाराज आरोपिताें ने दोनाली से जानलेवा हमला किया था। विशेष न्यायाधीश डकैती अनिल कुमार खरवार ने मंगलवार को दो आरोपिताें को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दाेनाें पर साढ़े 7-7 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। तीसरे आरोपित की मुकदमा सुनवाई के दाैरान मौत हो चुकी है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व अशोक शुक्ल ने बताया कि पतारा गांव निवासी जगभान सिंह ने कुरारा थाने में तहरीर देकर बताया कि 30 जून 2014 की शाम 7 बजे वह अपने भाई शत्रुघ्न व कल्लू सिंह के साथ सदाशिव बाला मंदिर से दर्शन कर वापस घर जा रहे थे। जब वह रामजानकी मंदिर के पास पहुंचे तो गांव के रोहित सिंह यादव जो अपने पिता की रायफल लिए था। दिनेश माली दोनाली व अरविंद उर्फ लल्लू वर्मा तमंचा लिए आए और भाई शत्रुघ्न से बोले कि रमन के कत्ल में तुमने गवाही क्यों दी। इसके बाद रोहित के कहने पर दिनेश माली ने दोनाली से फायर झोक दिया। जो उसके भाई के सिर में लगने से गिर गया। इसके बाद आरोपित भाग निकले। पुलिस ने तीनों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था।

 

 

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