दिव्यांग दंपतियों को विवाह पर मिलेगा 35 हजार रुपये तक अनुदान
योजना के तहत दिव्यांग युवक को 15 हजार रुपये, दिव्यांग युवती को 20 हजार रुपये का अनुदान
रामनाथ सिंह, बिजनौर संवाददाता
बिजनौर। मुख्य विकास अधिकारी रण विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपतियों को विवाह के अवसर पर अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिन दिव्यांगजनों का विवाह हुआ है, वे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यक अभिलेखों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बिजनौर के कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
योजना के लिए आवेदक का जनपद बिजनौर का निवासी होना आवश्यक है। आवेदन के साथ दंपति की पासपोर्ट साइज संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण-पत्र, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र (दंपति आयकरदाता न हो), वर एवं वधू के मूल निवास प्रमाण-पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/यूडीआईडी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त रूप से संचालित वर एवं वधू के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति तथा वर-वधू के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
सीडीओ ने बताया कि विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक और युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र दिव्यांगजन विभाग की वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बिजनौर में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
संबंधित खबरें
लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब 03 वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट एडिटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
