प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति पर मिलेगा मुआवजा, 31 जुलाई तक कराएं बीमा
देवरिया।उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बीमा सेवा प्रदाता नामित किया गया है।
जनपद के कृषकों से अनुरोध है कि वे अपनी खरीफ की फसलों का बीमा दिनांक 31 जुलाई तक अवश्य कराएं। बीमा के लिए कृषक नजदीकी बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र अथवा भारत सरकार के पोर्टल www.pmfby.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बीमा हेतु कृषकों को निर्धारित बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा।
योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में धान, मक्का, अरहर एवं मूँगफली की फसलें शामिल हैं। इन फसलों को उगाने वाले सभी ऋणी/गैर-ऋणी, बटाईदार व ठेकेदार कृषक पात्र होंगे, जो ऋणी कृषक फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें बीमा की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व अपना असहमति पत्र संबंधित बैंक शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
योजना में व्यक्तिगत स्तर पर स्थानीय आपदाओं ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से आग लगना से खड़ी फसल को हुई क्षति, एवं फसल कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा अथवा असमय बारिश से क्षति की स्थिति में लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऐसी किसी आपदा की स्थिति में कृषक को घटना घटित होने के 72 घंटे के भीतर भारत सरकार के टोल फ्री नम्बर 14447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर यदि बुवाई विफल हो जाती है या प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है, तथा कटाई के पश्चात प्राप्त वास्तविक उपज, निर्धारित गारंटीड (थ्रेशोल्ड) उपज से कम होती है, तो कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
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