मृत गाय की बीमा राशि ब्याज और हर्जाना सहित अदा करे बीमा कंपनी
जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने बीमित गाय की मृत्यु होने पर उसकी बीमा राशि देने से मना करने को बीमा कंपनी का सेवादोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को आदेश दिए हैं कि वह परिवादी को 55 हजार रुपये की राशि परिवाद दायर करने की तारीख 3 सितंबर 2020 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे। इसके साथ ही परिवादी को हुई परेशानी के लिए बीमा कंपनी उसे अलग से तीस हजार रुपये का हर्जाना भी दे। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश मदनलाल यादव के परिवाद पर दिए। आयोग ने ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी ने समय सीमा में ही सभी दस्तावेज कंपनी को दे दिए थे। ऐसे में उसका बीमा राशि का दावा खारिज करना गलत है। इसलिए बीमा कंपनी ब्याज सहित राशि अदा करे।
परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को प्रीमियम राशि देकर अपनी छह गायों का बीमा करवाया था। बीमा की अवधि 25 अगस्त 2017 से 24 अगस्त 2018 की थी। इस दौरान एक गाय की 30 अप्रैल 2018 को अचानक मृत्यु हो गई। इसकी सूचना उसने तुरंत ही बीमा कंपनी को दी। कंपनी ने मामला जांच के लिए भेजा और परिवादी ने सभी दस्तावेज भी पेश कर दिए। वहीं कंपनी ने यह कहते हुए उसका दावा खारिज कर दिया कि उसने दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। इसे परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसे बीमा राशि दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीमा कंपनी को हर्जाना और ब्याज सहित बीमा राशि अदा करने को कहा है।