पाइप खरीद मामले में पूर्व सीएम राजे सहित अन्य के नोटिस पब्लिकेशन के आदेश

पाइप खरीद मामले में पूर्व सीएम राजे सहित अन्य के नोटिस पब्लिकेशन के आदेश

नई दिल्ली/ जयपुर। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने पेयजल योजनाओं के लिए पाइप खरीद में कथित अनियमिता के करीब डेढ दशक पुराने मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अन्य पर पब्लिकेशन के जरिए नोटिस तामील कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने यह आदेश मंजू सुराणा की एसएलपी पर दिए। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट और एसीबी कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है। एसएलपी में कहा गया कि बाडमेर लिफ्ट प्रोजेक्ट और पोकरण-फालसूद प्रोजेक्ट सहित कुल पांच पेयजल योजनाओं के लिए पाइप खरीद में अनियमितता कर राजकोष को 646 करोड रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। योजना के लिए निविदा में सबसे कम दर रखने वाली कंपनी को ठेका नहीं दिया गया और शर्तो में बदलाव कर मनचाही फर्म को ठेका दिया गया। इस संबंध में राज्यसभा सांसद वीपी यादव ने वर्ष 2007 में वसुंधरा राजे को शिकायत दी, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस संबंध में पेश परिवाद को भी एसीबी कोर्ट और बाद में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

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