बॉम्बे हाई कोर्ट ने जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत की याचिका खारिज की

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गीतकार जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पीडी नाइक की एकल पीठ ने कहा कि अख्तर की शिकायत पर सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है और इसलिए कंगना रनौत द्वारा मांगी गई राहत इस स्तर पर नहीं दी जा सकती है। जानकारी के अनुसार पिछले महीने कंगना रनौत ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर 2020 में दायर अख्तर की आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने की मांग की थी और प्रार्थना की थी कि मामले की सुनवाई उसके बाद उसके खिलाफ दायर की गई क्रॉस-शिकायत के साथ की जाए लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जावेद अख्तर की शिकायत पर सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है। आवेदक (रनौत) ने देर से इस सुनवाई के बारे में आवेदन दिया है, इसलिए आवेदक को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। दरअसल जावेद अख्तर द्वारा रनौत के खिलाफ दायर मानहानि का मामला अंधेरी में मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है। अख्तर ने दावा किया था कि रनौत ने जुलाई 2020 में एक समाचार चैनल के साथ अपने साक्षात्कार में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनका नाम खींचकर उनकी "बेदाग प्रतिष्ठा" को बदनाम किया और नुकसान पहुंचाया। इसी मामले में राहत दिए जाने के लिए कंगना रनौत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

 

 

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