अनाथ,आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों केलिए वरदान साबित हो रही स्पॉन्सरशिप योजना
डीएम ने 95 लाभार्थियों को दी स्पॉन्सरशिप योजना की स्वीकृति
On
स्पॉन्सरशिप योजना से मिलेगी अधिकतम 18 वर्ष आयु तक के पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता
लखीमपुर खीरी। सरकार अनाथ या आर्थिक रूप से कमजोर एकल अभिभावक वाले बच्चों को भी अब सामान्य बच्चों जैसा भविष्य संवारने का उचित अवसर देगी। इसके लिए "स्पॉन्सरशिप योजना" शुरू हो रही है। इसमें बच्चों के पालन-पोषण और उनकी बेहतर शिक्षा के लिए प्रति माह 04 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी कड़ी में जनपद खीरी में इस योजना के तहत डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने 95 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की है।डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि "स्पॉन्सरशिप योजना" जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनूठी पहल है।
स्पॉन्सरशिप योजना के तहत एक से 18 वर्ष तक के बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके पिता की मृत्यु हो, मां तलाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त हो। साथ ही माता-पिता या उनमें से कोई गंभीर, जानलेवा रोग से ग्रसित हैं। बच्चे जो बेघर हैं अनाथ हो या विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हो। कानून से संघर्षरत, बाल तस्करी, बाल-विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, बाल-श्रम, बाल भिक्षावृत्ति में शामिल होते हैं।
किसी प्राकृतिक आपदा में देखभाल करने के लिए असमर्थ हैं। सहायता व पुनर्वास की आवश्यकता वाले बच्चे, फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित बच्चे को इसका लाभ दिया जाएगा। पैसा अनाथ बच्चे के खाते में आएगा। इसमें वैध अभिभावक ही पैसे निकाल सकेंगे। जिन बच्चों के माता-पिता में कोई एक जीवित है। वो संरक्षक के तहत पैसे निकाल सकेंगे। योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी मिलेगा जिनकी अभिभावक की ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 72 हजार व शहरी क्षेत्रों में 96 हजार रुपये सालाना आय हो।
आवेदन की प्रक्रिया :-
ऑफलाइन आवेदन पूर्ण रूप से भरकर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित उप जिलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय में जमा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्चों को चार-चार हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे 18 वर्ष तक उनका बेहतर ढंग से लालन-पालन हो सके। इसका लाभ अनाथ व दोनों अभिभावकों में से एक की मृत्यु पर भी दिया जाता है।
आवेदन के लिए आवश्यक अभिलेख :-
इसके लिए आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाणपत्र लगाना जरूरी होगा।
अभिभावक की आय सीमा :- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम ₹72,000 वार्षिक और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ₹96,000 वार्षिक (माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं)।
यह है योजना की पात्रता:-
•ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, मां तलाकशुदा या परिवार से परित्यक्त हो।
•ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रमित हो।
•ऐसे बच्चे जो बेघर है, निटाश्रित है या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं ऐसे बच्चे जो कानून से संघर्षरत है।
•ऐसे बच्चे जिन्हें बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया हो।
•ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हों ऐसे बच्चे जो दिव्यांग, लापता या घट से भागे हुए हैं।
•ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से एक कारागार में निरुद्ध है ऐसे बच्चे जो एचआईवी/एड्स से प्रभावित हो।
•ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल हेतु असमर्थ हो।
•ऐसे बच्चे जिनको सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो।
•ऐसे बच्चे जो फुटपाथ पर जीवनयापन करने वाले प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित हो।
Tags: Lakhimpur Kheri
About The Author
Related Posts
अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें
Latest News
09 Jul 2025 12:51:49
अररिया। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के विरोध में महागठबंधन दलों की ओर से किए गए बिहार बंद के...
टिप्पणियां