केजरीवाल को एक जून तक मिली अंतरिम जमानत

केजरीवाल को जमानत मिलने का कांग्रेस ने किया स्वागत

केजरीवाल को एक जून तक मिली अंतरिम जमानत

नयी दिल्ली, 10 मई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के संयाेजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया।पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद सात मई को कहा था कि वह अंतिम जमानत पर आगे की सुनवाई गुरुवार या अगले सप्ताह पूरी होने पर कोई आदेश पारित करेगी।राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बाबेजा की विशेष अदालत ने सात मई को ही उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 20 मई तक बढ़ाने का आदेश पारित किया था।

कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरह से राहत मिलेगी।कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने श्री केजरीवाल को जमानत मिलने पर खुशी व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशान साधा कि वह जिस तरह की राजनीति करते हैं उसके लिए उन्हें चार जून को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद साबरमती आश्रम में जाकर आत्म चिंतन करना चाहिए।

उन्होंने कहा,“उच्चतम न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है उसका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चार जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके होंगे और उसके बाद वह साबरमती आश्रम में बैठकर आत्म चिंतन और मनन करेंगे कि वह किस तरह की राजनीति करते हैं। साथ ही, यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र इसी तरह से न्याय मिलेगा। ”

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