गैंग लीडर साजिद की 41 लाख से अधिक की संम्पत्ति कुर्क
फिरोजाबाद। थाना उत्तर पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के गैंगलीडर अभियुक्त साजिद खान की 41 लाख से अधिक की अचल संपत्ति को कुर्क किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर सर्वेश कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर हिमांशु गौरव के पर्यवेक्षण में थाना उत्तर प्रभारी वैभव कुमार सिंह ने पुलिस टीम व राजस्व टीम के साथ गिरोहबंद एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित गैंगस्टर एचएस 111 ए साजिद खान पुत्र स्व. ताहिर खान निवासी मौहल्ला कटरा पठानान थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद की अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एंव असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अचल सम्पत्ति मूल्य 41 लाख बावन हजार एक सौ साठ रुपये (41,52,160 रूपये) को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की है।
पुलिस के अनुसार गैंगलीडर अभियुक्त साजिद खान की पूर्व में भी थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा मूल्य 2 करोड़ 51 लाख 97 हजार 473.6 रुपये की चल अचल सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है।
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