अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जायेगा।

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जायेगा।

, संत कबीर नगर ,जून 2024 (सूचना विभाग)।* शासन के निर्देश के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला ने बताया है कि जनपद संत कबीर नगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून, 2024 में वितरण कार्य दिनांक 08.06 2024 से प्रारम्भ होगा, जो दिनांक 25.06.2024 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त वितरण में अन्त्योदय कार्डधारको को 14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा०) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा०) खाद्यान्न की मात्रानुसार निःशुल्क वितरण एवं उक्त के अतिरिक्त अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को त्रैमास अप्रैल, 2024 से जून, 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा० प्रति कार्ड रू0 18 प्रति किग्रा० की दर से रू० 54/- में प्रात 06 से रात्रि 09 बजे की अवधि में ई-पास मशीनों से लिंक ई-वेइंग मशीनों के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। 
वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की सीमा तक उपलब्ध रहेगी। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेगें। 
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उददेश्य से एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार दिनांक 08.06.2024 से 25.06.2024 तक की अवधि में एन0एफ0एस0ए0 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जायेगा।

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