सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक।
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फर्रुखाबाद । सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज प्राइवेट बस अड्डे पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एआरटीओ प्रवर्तन फर्रुखाबाद सुभाष राजपूत के अलावा थाना अध्यक्ष कादरी गेट विनोद कुमार शुक्ला तथा यातायात प्रभारी रजनेश कुमार द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्राइवेट बस अड्डे पर बस मालिकों, ऑटो टेंपो के चालको एवं आम जनमानस को संबोधित करते हुए एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि यातायात नियमों का पालन करते हुए
आप काफी धन की बचत कर सकते हैं। एक वर्ष में जनपद फर्रुखाबाद के वासी यातायात नियमों का उल्लंघन करने के उपरांत शमन शुल्क के रूप में लगभग 3 करोड़ रूपया का भुगतान सरकार तथा माननीय न्यायालय के समक्ष करते हैं लोग यातायात के नियमों का पालन करें एवं अपनी तथा सड़क पर चलने वाले अन्य व्यक्तियों की जान माल की रक्षा करें।
एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि यदि किसी चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं नहीं है तो प्रथम अपराध में उस पर ₹5000 तथा द्वितीय अपराध में ₹10000 के अर्थदंड का आरोपण किया जाता है, वैद्य बीमा के बिना वाहन चलाने पर प्रथम बार रुपए 2000 तथा द्वितीय बार रुपए 4000 का जुर्माना लगाया जाता है। वैद्य प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने पर ₹10000 का अर्थ दंड लगाया जाता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए बिना वाहन संचालन पर प्रथम बार में ₹5000 तथा द्वितीय बार में ₹10000 का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है।
हेलमेट का प्रयोग किए बिना वाहन चलाने पर ₹1000 तथा सीट बेल्ट का प्रयोग किए बिना वाहन चलाने पर भी रुपए 1000 का अर्थदंड लगाया जाता है ।मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाने पर ₹1000 का जुर्माना तथा ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन किया जाता है । व्यावसायिक वाहन पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगी हो तो ₹10000 के अर्थ दंड का प्रावधान है, इसी प्रकार एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर रुपए 20000 का अर्थदंड लगाया जा सकता है ।
उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 4 करोड़ 45 लाख वाहनों में से 3 करोड़ 17 लाख वाहनों के बीमा समाप्त है जबकि जनपद फर्रुखाबाद में पंजीकृत 2 लाख 83 हज़ार वाहनों में से 1लाख 98 हज़ार वाहनों के बीमा समाप्त है, अतः सभी अपने वाहनों के बीमा की जांच अवश्य कर लें , यदि समाप्त हो तो बीमा करवा ले ताकि दुर्घटना की स्थिति में क्लेम मिल सके।
एआरटीओ ने यह भी बताया कि यदि किसी नाबालिग व्यक्ति द्वारा वाहन चलाया जाता है तो उस पर ₹25000 के अर्थदंड के अलावा उस अवयस्क के पिता अथवा संरक्षक के लिए 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त अवयस्क का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक नहीं बनाया जा सकता है। अतः सभी अपने जान माल की रक्षा करते हुए यातायात के नियमों का पालन करें तथा अपना बहुमूल्य जीवन एवं धन बचाएं।
थानाध्यक्ष थाना कादरी गेट फर्रुखाबाद विनोद कुमार शुक्ला द्वारा अपने उद्बोधन में सभी प्रतिभागियों से नगर में कतारबद्ध होकर वाहन चलाने एवं नगर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने की अपील की। इसके अतिरिक्त प्राइवेट बस अड्डे पर अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु बस अड्डे के प्रबंधक अनिल शुक्ला को सख्त निर्देश दिए।
यातायात प्रभारी रजनेश कुमार द्वारा सभी को संबोधित करते हुए दो पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाने ,चार पहिया व अन्य वाहनों पर सीट बेल्ट का प्रयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, धीमी गति से वाहन चलाने, मार्ग पर अपना व्यवहार संतुलित रखने तथा अपने शहर को यातायात की दृष्टि से स्मार्ट सिटी बनाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम के अंत में एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई । एआरटीओ द्वारा यह भी बताया गया कि परिवहन विभाग का प्रचार वाहन ऑडियो के माध्यम से यातायात नियमों के पालन की निरन्तर अपील कर रहा है ताकि हम फर्रुखाबाद में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
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