शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ कमेटी से कराने के आदेश

शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ कमेटी से कराने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-2, भर्ती-2022 के विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन करे। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वह अपने जवाबों के समर्थन में दो सप्ताह के भीतर कमेटी के समक्ष रिकॉर्ड पेश करे और कमेटी अगले छह सप्ताह में इन सवालों का परीक्षण करे। वहीं यदि कमेटी इन प्रश्नों के जवाबों में संशोधन करती है तो नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश करिश्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान-गणित और उर्दू सहित अन्य विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 27 हजार पदों पर भर्ती निकाली। बोर्ड की ओर से परीक्षा आयोजित कर गत 18 मार्च को प्रथम उत्तर कुंजी जारी की गई। वहीं अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण कर 9 जून को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर परिणाम घोषित कर दिया। याचिका में कहा गया कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों, लेखकों और शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के जवाब सही है, लेकिन चयन बोर्ड ने उन्हें सही नहीं माना। यदि चयन बोर्ड याचिकाकर्ताओं के जवाब को सही माने तो याचिकाकर्ता मेरिट में शामिल होकर चयन के लिए पात्र हो जाएंगे। ऐसे में विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए। वहीं पूर्व में प्रश्नों की जांच करने वाले विषय विशेषज्ञों को आगामी परीक्षाओं के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर विवादित प्रश्नों का परीक्षण करने को कहा है।

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