ट्रक हड़ताल के चलते पेट्रोल पम्पों पर लगी भीड़

ईंधन की किल्लत की अफवाहों के चलते परेशान होते रहे वाहन चालक

ट्रक हड़ताल के चलते पेट्रोल पम्पों पर लगी भीड़

ललितपुर। हिट एण्ड रन कानून को लेकर देश भर में ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते ट्रक चालकों ने वाहनों को खड़ा करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नए कानून को तत्काल वापस लिये जाने को लेकर ट्रान्सपोर्टर्स सरकार से वार्ता करने के क्रम में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारी भरकम जुर्माना और सजा के प्रावधान से आक्रोशित वाहन चालकों ने अपने-अपने वाहनों को खड़ा कर दिया है। ललितपुर में पहले टैक्सियों की अल्पकालीन हड़ताल ने शहर को हलकान करके रख दिया था, तो वहीं पहली जनवरी से प्राईवेट बस के ड्राईवरों ने भी बसों के पहिए थाम दिये हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियां उठानी पड़ रहीं हैं। मंगलवार को पेट्रोल-डीजल का स्टॉक जनपद में खत्म होने की चर्चा पूरे दिन शहर में बनी रही, जिसके चलते शहर के पेट्रोल पम्पों पर जबरजस्त भीड़ भी देखने को मिली।
 
ट्रक चालक भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एन्ड रन में ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा के प्रावधान का विरोध कर रहे है। इसी क्रम में ललितपुर में भी बसों के पहिए थम गये हैं, जिसे लेकर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालकों की हड़ताल के कारण शहर में पेट्रोल-डीजल समाप्त होने की खबर जमकर फैल गयी, जिससे लोगों की भीड़ पेट्रोल पम्पों पर देखी गयी। शाम होते-होते यह भीड़ और अधिक बढ़ गयी। लोगों को यह अंदेशा बना हुआ है कि ड्राईवरों की हड़ताल के चलते पम्पों पर डीजल-पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो जायेगा, जिससे उनके दो पहिया वाहन तक थम जायेंगे।
 
क्या कहते है बस संचालक
 
प्राईवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल का कहना है कि हिट एण्ड सन मामले में जो नया कानून लाया गया है, उस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। ऐसे सख्त नियम से कोई भी वाहन का चालक वाहन चलाने से परहेज करेगा।
 
क्या है नया हिट एन्ड रन कानून ?
 
नए कानून की धारा 104(1) कहती है, जो कोई भी बिना सोचे-समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 104(2) उल्लेख करती है, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।
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