हिट एंड रन केस में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल
चक्का जाम से यात्रियों को खासी दिक्कते
लहरपुर-सीतापुर।
हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाई है। इसके दो प्रविधानों को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने विरोध शुरू कर दिया है। वर्तमान प्रविधान में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है और अधिकतम दो साल की सजा है। संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम दस साल की सजा और सात लाख जुर्माने का प्रविधान किया गया है। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में इस कानून का विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ड्राइवर वी ऑपरेटर के द्वारा हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं इसके चलते लहरपुर तहसील मुख्यालय पर बस यूनियन के द्वारा एक निश्चित स्थान पर अपनी बसों को खड़ा कर विरोध प्रदर्शन किया गया बस ड्राइवर का कहना है कि शासन के द्वारा बनाए गए कानून का वह घोर निंदा और विरोध करते हैं वहीं सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं जिस क्रम में लहरपुर बस यूनियन अध्यक्ष नासिर खान ने बताया कि ड्राइवर वर्ग अत्यंत निर्धन व्यक्ति होता है जिसके पास अपनी जीविका को चलाने का कोई भी समुचित साधन नहीं होता रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए ड्राइवर अपनी जान को जोखिम में डालकर और सभी मौसम चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो सभी में यात्रियों को एक स्थान से लाने और ले जाने का काम करते हैं और ऐसे समाज के ऊपर शासन के द्वारा कठोर कानून लागू किया जा रहा है जिसकी लहरपुर बस यूनियन ही नहीं अपितु समूचे भारत में गौर निंदा की जा रही है इसलिए सरकार से अपील और गुजारिश है कि ऐसे कानून को वापस लिया जाए ।
इस मौके पर सभी लहरपुर से संचालित होने वाली बसें ठप रही जिसको लेकर यात्रियों में भी काफी हलचल देखने को मिली यात्रियों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इधर-उधर लोग टहलते हुए नजर आए ।
इस मौके पर बस यूनियन अध्यक्ष नासिर खान, रफीक बिलग्रेडियर, मुन्ना, सलीम, रहमान, भैया, बाबू, मुशीर, हनीफ, अशोक, शयला, रविन्द्र शुक्ला, भाई लाल, महताब समेत बड़ी संख्या में ड्राइवर ने अपनी बसें खड़ी कर विरोध दर्ज किया ।