तीन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले को 25 साल कैद
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सुल्तानपुर। अखंडनगर थाने के एक आरोपी को कोर्ट ने नौ माह में ही सजा सुना दिया है। आरोपी गिरफ्तार होने के बाद जेल से बाहर भी नहीं निकल सका। तीन बच्चियों को बहला फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म व अश्लीलता करने वाले को कोर्ट ने 25 साल कारावास और 35 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना अखंडनगर थाने के एक गांव की है। अभियोजन के अनुसार 19 फरवरी 2023 को सुबह सात बजे 6, 5 और 4 साल की चचेरी बहने गांव की एक किराना दुकान पर टॉफी-बिस्किट खरीदने गई थीं। वहीं पर आरोपी चंद्रशेखर यादव भी खड़ा था। वो तीनो लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां कमरे में बंद कर उसने सबके कपड़े उतार दिए और तरह-तरह से लैंगिक उत्पीड़न किया। बच्चियों ने चिल्लाना शुरू किया तो एक बच्ची का पिता और गांव वाले वहां पहुंच गए।
जिन्हे देखकर चंद्रशेखर भाग गया। एक लड़की के पिता और दो अन्य लड़कियों के चाचा ने उसी दिन नामजद एफआईआर लिखाई थी। पुलिस ने आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह तब से वही निरुद्ध है। आरोप पत्र न्यायालय आया तो पॉक्सो जज पवन कुमार शर्मा ने 9 महीने के भीतर विचारण की सारी कार्रवाई पूरी कर सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। जज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि पॉक्सो कानून के तहत पीड़िताओं को आर्थिक सहायता दिलवाएं।
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