कॉलेजों में दाख़िला जारी रहेगा, ओबीसी मामले में राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
कोलकाता। ओबीसी प्रमाणपत्र से जुड़े एक अहम मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश ऐसे समय पर दिया है जब आरोप लगाया गया कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य में कॉलेजों में दाख़िले की प्रक्रिया जारी है।
गुरुवार को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को यह बताना होगा कि कॉलेजों में दाख़िले के लिए आवेदन लेने से लेकर अंतिम प्रवेश तक, क्या 2010 की ओबीसी सूची के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अदालत ने यह जानकारी हलफनामा के रूप में मांगी है। मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि 17 जून को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नई ओबीसी सूची पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद, कथित तौर पर कॉलेजों में ओबीसी श्रेणियों के अनुसार दाख़िले की प्रक्रिया चलती रही। वकील ने यह भी बताया कि 2010 से पहले जारी ओबीसी प्रमाणपत्रों में किसी प्रकार का श्रेणी विभाजन नहीं था, लेकिन वर्तमान में कॉलेज प्रवेश पोर्टल पर ओबीसी-ए और ओबीसी-बी के रूप में अलग-अलग श्रेणियों का उल्लेख किया जा रहा है।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि 17 जून के निर्देश के बाद एक नई अधिसूचना जारी की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वर्तमान में ओबीसी श्रेणियों में कोई विभाजन लागू नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह समूचे घटनाक्रम पर एक विस्तृत हलफनामा पेश करे।
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