मृत कर्मियों की पत्नी को ही मिलेगी कर में छूट: मेयर
लखनऊ। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जब सदन में कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी गृह कर और जल कर में केंद्रीय कर्मचारियों की भांति छूट प्रदान करने का प्रस्ताव पास हो चुका है तो नगर निगम के अधिकारियों ने अभी तक कर्मचारियों के आश्रितों को छूट नहीं दी। उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने कर्मचारियों के आश्रितों को गृह कर और जल कर सहित समस्त करों में छूट दिए जाने की मांग सदन में बीते वर्ष की थी। जिस पर महापौर और नगर आयुक्त ने आश्रितों को छूट दिए जाने के प्रस्ताव को पास भी कर दिया था।
लेकिन नगर निगम के कुछ अधीनस्थ अधिकारियों को इस प्रस्ताव की मंजूरी नागवार गुजरी और उन्होंने सदन के आदेश के खिलाफ जाकर मामले को शासन में भेज दिया और मामले में अड़ंगा डालने का काम किया। अध्यक्ष राजेश सिंह ने मांग पत्र में यह भी कहा की जिस प्रकार केन्द्रीय और शासन से जुड़े कमर्चारियों को करों में छूट दी जाती है।
उसी प्रकार नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों के आश्रितों को भी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद छूट दी जाए। महापौर सुषमा खर्कवाल बोलीं कि करों में छूट का प्रस्ताव कर्मचारी की पत्नी तक ही दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस छूट का लाभ उनके बेटो और अन्य सदस्यों को नहीं दिया जाएगा।
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