जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर, बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी

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रामनाथ सिंह

बिजनौर। जनपद स्थित जिला कारागार बिजनौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वाति चंद्रा ने बताया कि माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों तथा माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर संजय कुमार सप्तम के निर्देशन में जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बंदियों के लिए विधिक जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया।

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शिविर में बंदियों को बताया गया कि जिनकी जमानत केवल अधिवक्ता उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पा रही है अथवा जो आर्थिक रूप से अधिवक्ता रखने में असमर्थ हैं, वे जिला कारागार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पात्र बंदियों को उनके मुकदमों की प्रभावी पैरवी के लिए मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा।

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स्वाति चंद्रा ने कहा कि न्याय तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए समय-समय पर कारागारों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक या अन्य कारणों से न्याय से वंचित न रहे।

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कार्यक्रम में जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रवीण सिंह देशवाल, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल नवीन कुमार राजपूत, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल कमाल अजीम, उपजेलर सुरेंद्र सिंह बघेल निखिल निमेश सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

शिविर के माध्यम से बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए यह संदेश दिया गया कि आर्थिक अभाव न्याय प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है।

लेखक के बारे में

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हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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