परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने पर क्यों ना दें बोनस अंक : हाईकोर्ट

परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने पर क्यों ना दें बोनस अंक : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के दौरान सीकर के परीक्षा केन्द्र में बिजली गुल होने पर भी अभ्यर्थियों को बोनस अंकों का लाभ नहीं देने पर एनटीए, एसीएस चिकित्सा, सीकर कलेक्टर और परीक्षा समन्वयक से जवाब तलब किया है। वहीं अदालत ने परीक्षा परिणाम को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश अनुष्का चौधरी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि गत चार मई को नीट यूजी परीक्षा के दौरान सीकर के एक परीक्षा केन्द्र की बिजली गुल हो गई थी। जिसके चलते परीक्षार्थियों को निर्धारित समय तक परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला और उनके कई प्रश्न छूट गए। जिससे कई छात्रों का भविष्य प्रभावित होने की आशंका है।

याचिका में कहा गया कि मौसम विभाग ने परीक्षा के दिन मौसम खराब होने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी एजेंसियों ने परीक्षा केन्द्रों पर प्रकाश और बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं की। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की परीक्षा पुन: ली जाए या उन्हें बोनस अंक दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए परीक्षा परिणाम को याचिका के निर्णयाधीन रखा है।

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