इस देश में लाइलाज रोग से पीड़ित वयस्क को मिलेगा 'मौत चुनने का हक'
पेरिस: फ्रांस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित कर दिया है, जिसके तहत लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को मौत का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है। दरअसल, पूरे यूरोप में लोग लंबे समय से कानूनी तरीके से जीवन समाप्त करने के विकल्पों की मांग कर रहे हैं। विधेयक और प्रस्तावित कानून का समर्थन कर रहे लोगों का मानना है कि इस बिल से लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोगों की पीड़ा कम होगी।
पक्ष में पड़े 305 मत
फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मंगलवार को इससे संबंधित विधेयक को पारित किया है। इस मुद्दे पर लंबे वक्त से चर्चा की जा रही है। विधेयक के पक्ष में 305 मत पड़े जबकि विपक्ष में 199 वोट पड़े। इसे आगे की चर्चा के लिए सीनेट में भेजा जाएगा। फ्रांस की लंबी और जटिल विधायी प्रक्रिया के बीच इस विधेयक पर अंतिम मुहर लगने में महीनों लग सकते हैं। इसके साथ ही दर्द से राहत दिलाने और मरीजों की गरिमा को बनाए रखने के उपायों को सुदृढ़ करने के मकसद से पीड़ा रहित देखभाल से संबंधित एक अन्य विधेयक भी मंगलवार को पारित किया गया है।
फ्रांस की संसद
विधेयक में हैं सख्त शर्तें
कानूनी तरीके से जीवन समाप्त करने वाले विधेयक में सख्त शर्तें रखी गई हैं। इसमें रोगियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वो फ्रांसीसी नागरिक होने चाहिए या फ्रांस में रहने चाहिए। डॉक्टरों की एक टीम इस बात की पुष्टि करेगी कि रोगी को गंभीर और लाइलाज बीमारी है। रोगी असहनीय दर्द से पीड़ित है और अपनी मर्जी से घातक दवा की मांग कर रहा है। गंभीर मानसिक स्थिति और अल्जाइमर रोग जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों वाले मरीज पात्र नहीं होंगे।
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