फर्मा के लाइसेंस निरस्त

रायबरेली-आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश एवं जनपद-सुलतानपुर तथा लखीमपुर खीरी के औषधि निरीक्षक द्वारा से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मेसर्स रोहित फार्मा गाटा संख्या-514, ग्राम-गेगासों, तहसील-लालगंज, थाना-सरेनी, रायबरेली द्वारा कोडीनयुक्त फेनसेडिल न्यू कफ लिंकटस सिरप को जनपद-सुलतानपुर उ०प्र० तथा जनपद लखीमपुर खीरी के फर्म से लगभग 5500 बोतल क्रय किया गया है, जिसके क्रम में औषधि निरीक्षक रायबरेली शिवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा निरीक्षण कर प्रो0 रोहित फार्मा को क्रय-विक्रय बिल प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया था,जिसके क्रम में प्रस्तुत किए गए लगभग 10-12 फर्मों के नाम काटे गए।

विक्रय बिल सत्यापन करने पर कूटरचित व फर्जी पाए गए, इस प्रकार फर्म के मालिक द्वारा कोडिन युक्त औषधियों का नशे के रुप में विक्रय कर जनमानस के स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था एवं औषधि विक्रय लाइसेंस का दुरुपयोग किया जा रहा था।औषधि निरीक्षक रायबरेली ने बताया है कि प्रश्नगत प्रकरण में कारण बताओं नोटिस सहायक आयुक्त औषधि, लखनऊ द्वारा फर्म को जारी किया गया था, कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नही प्राप्त नहीं हुआ, जिसके पश्चात फर्म को प्रदत्त लाइसेंस नं0-UP3320B000568 एवं UP3321B000568 सहायक आयुक्त औषधि, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निरस्त घोषित किया गया है। 

निरस्तीकरण के उपरान्त उक्त औषधि लाइसेंस से किसी भी प्रकार की एलोपैथिक औषधियों का क्रय-विक्रय किया जाना अवैधानिक होगा।इसी प्रकार आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश तथा जनपद-जौनपुर द्वारा से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मेसर्स हनुमंत मेडिकल एजेन्सी, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, म0न0-10, वार्ड नं0-19, शॉप नंबर-5, छोटा घोसियाना, थाना-कोतवाली नगर, रायबरेली, द्वारा लगभग 7000 बोतल का क्रय जनपद जौनपुर व सुल्तानपुर से किया गया था, जिसके क्रम में उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण औषधि निरीक्षक, जनपद रायबरेली के द्वारा 05 अक्टूबर 2023 को किया गया था। निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान उक्त पते पर संचालित होते नही पाया गया था। 

जिसके उपरान्त कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, रायबरेली द्वारा नोटिस प्रो0 हनुमंत मेडिकल एजेंसी के फर्म व घर के पते प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, रायबरेली को प्राप्त नही हुआ। प्रश्नगत प्रकरण में कारण बताओं नोटिस औषधि निरीक्षक रायबरेली द्वारा फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर नही प्राप्त नही हुआ।

इस प्रकार फर्म के मालिक द्वारा कोडिन युक्त औषधियों का नशे के रुप में विक्रय कर जनमानस के स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था एवं औषधि विक्रय लाइसेंस का दुरुपयोग किया जा रहा था। जिसके पश्चात फर्म को प्रदत्त लाइसेंस नं०- UP3320B000612 एवं UP3321B000612 सहायक आयुक्त औषधि, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निरस्त घोषित किया गया है, निरस्तीकरण के उपरान्त उक्त औषधि लाइसेंस से किसी भी प्रकार की एलोपैथिक औषधियों का क्रय-विक्रय किया जाना अवैधानिक होगा।

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