मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली होगी
मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
By Harshit
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को मदुरै-तूतीकोरिन हाईवे पर टोल वसूली करने से रोका गया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने ये आदेश दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने 3 जून को टोल वसूली पर रोक लगाते हुए कहा था कि जब तक सड़कों की मरम्मत नहीं हो जाती और कांट्रैक्ट के मुताबिक काम पूरा नहीं किया जाता तब तक टोल की वसूली अनुचित है।अब इस मामले की अगली सुनवाई तक टोल वसूली जारी रहेगी।
हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता वी. बालकृष्णन एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं। हाई कोर्ट में दायर याचिका में इस हाईवे की खराब स्थिति का जिक्र किया गया था। सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर पेश एएसजी एन वेंकटरमण ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि टोल वसूली से पूरी तरह रोक लगाना गलत है, क्योंकि हाईवे के संचालन के लिए ये जरुरी है। सुनवाई के दौरान बालाकृष्णन की ओर से पेश वकील पी. विल्सन ने कहा कि टोल वसूली दिन-दहाड़े लूट है। 2006 में इस हाईवे का कांट्रैक्ट दिया गया था और 2011 में इसका संचालन शुरू हुआ, लेकिन इसके रखरखाव में लापरवाही बरती गई। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने का काम भी अधूरा है।
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