पीओपी गणेश मूर्तियों से प्रतिबंध हटा

पीओपी गणेश मूर्तियों से प्रतिबंध हटा

मुंबई। बांबेहाई कोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की गणेश मूर्तियों को बनाने और बेचने पर प्रतिबंध हटा दिया है। इससे मूर्तिकारों और गणेश मंडलों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि पीओपी की मूर्तियों को प्राकृतिक जल स्रोतों के बजाय कृत्रिम तालाबों में विसर्जित करने की शर्त बरकरार रखी गई है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर एक समिति नियुक्त करने और पीओपी मूर्तियों के विसर्जन के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी अदालत को देने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद घरेलू और सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में स्थापित की जाने वाली पीओपी की मूर्तियों को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन पर्यावरण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस फैसले से कई मूर्तिकारों ने राहत की सांस ली है।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मारणे की पीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में पीओपी मूर्ति को प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि पीओपी प्रतिमाएं बनाई जा सकती हैं। लेकिन उन्हें प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जित नहीं किया जा सकता। ऐसी मूर्तियों को केवल कृत्रिम तालाबों में ही विसर्जित किया जा सकता है।

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