नगर पालिका की ओर से किए जा रहे निर्माण पर रोक
नैनीताल। हाई कोर्ट ने मसूरी में माल रोड से लाइब्रेरी को जाने वाली सड़क में नगर पालिका की ओर से किए जा रहे निर्माण पर रोक लगाते हुए नगर पालिका को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मसूरी निवासी प्रदीप साह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में 2023 में मसूरी नगर पालिका ने यातायात सुचारू करने के लिए मॉल रोड के बीच में बनी डिस्पेंसरी को हटाने का प्रस्ताव पास किया था, जिसके बाद यातायात व्यवस्था बेहतर हो गई थी, लेकिन मार्च 2025 में बोर्ड बैठक कर फिर से इसी स्थान पर निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सड़क के बीच में निर्माण करने से जाम की समस्या हो सकती है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी है।
टिप्पणियां