भाई की हत्या के बाद याची को मिली सुरक्षा
दस फीसदी खर्च पर गनर सुरक्षा जारी रखने का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना सारनाथ वाराणसी के रवि घावरी की हत्या के बाद सुरक्षा खतरे की आशंका पर 10 फीसदी खर्च जमा करने पर मिली गनर की सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिया है। हाई लेवल सुरक्षा समिति व पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने 100 फीसदी खर्च छह माह का 8 लाख 07 हजार 254 रूपये तत्काल जमा करने का आदेश दिया था। याची की वार्षिक आय छह लाख रुपये है और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने याचिका विचारणीय माना और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने रवि घावरी की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उसके भाई की अज्ञात अपराधियों द्वारा 3 अक्टूबर 11 की रात हत्या कर दी गई। सारनाथ, वाराणसी में 4 अक्टूबर 2011 को एफआईआर दर्ज की गई है। 23 सितम्बर 2024 के आदेश से सुरक्षा खतरा देखते हुए एक गनर 10 फीसदी खर्च पर दिया गया है। जिसे बढ़ाकर 100 फीसदी जमा करने पर सुरक्षा देने का पुलिस कमिश्नर द्वारा आदेश दिया गया। उक्त आदेश को चुनौती दी गई है। कहा कि याची की आर्थिक स्थिति में तब से आज तक बदलाव नहीं हुआ है और उसकी जान को खतरा है। इसलिए पुराने आदेश के अनुसार सुरक्षा दी जाए।
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