न्यायालय तहसीलदार धनघटा द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया।

न्यायालय तहसीलदार धनघटा द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया।

संत कबीर नगर,06 जून 2025 (सूचना विभाग)।* अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जयप्रकाश के निर्देश के क्रम में तहसीलदार धनघटा योगेंद्र कुमार पांडेय ने बताया है कि ग्राम-भिटहा, तप्पा-फिदाईपुर, परगना- महुलीपूरब, तहसील-धनघटा अवस्थित ग्रामसमाज की भूमि, गाटा संख्या 35, खलिहान व गाटा संख्या 37, खाद गड्ढा व गाटा संख्या 33 मि, बन्जर व गाटा संख्या 109, गड़ही की भूमि पर विगत कई वर्षों से उदय प्रताप चतुर्वेदी पुत्र स्व० सूर्यनारायण व जनार्दन चतुर्वेदी पुत्र गोमती प्रसाद द्वारा किये गये अतिक्रमण/निर्माण के विरूद्ध योजित वादों में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायालय तहसीलदार धनघटा द्वारा दिनांक 03.06.2025 को बेदखली आदेश पारित किया गया।

उन्होंने बताया कि उक्त आदेशों के माध्यम से, ग्राम समाज की भूमि को पहुँचायी गयी क्षति के क्रम में उक्त अतिचारीगण पर रूपए 399170 (रूपये तीन लाख निन्यानबे हजार एक सौ सत्तर मात्र) की क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए रूपए 184670 (रूपये एक लाख चौरासी हजार छः सौ सत्तर मात्र) की वसूली कर ली गयी है। शेष क्षतिपूर्ति की धनराशि भी अगले दो दिवसों में जमा करा ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि प्रश्नगत ग्राम समाज की भूमि पर किये अतिक्रमण को स्वतः हटा लेने हेतु अतिचारीगण को एक सप्ताह का समय दिया गया है। नियत समय तक कब्जा न हटाये जाने की स्थिति में बल पूर्वक अतिचारीगण को बेदखल करते हुये ग्राम समाज की भूमि खाली करवाकर सुरक्षित की जायेगी तथा उक्त बेदखली की कार्यवाही में हुए हर्जे खर्चे की धनराशि की वसूली भी अतिचारीगण से की जायेगी।

 

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