कन्हैया लाल हत्याकांडः विशेष अदालत ने 9 आरोपितों को सुनाए आरोप
जयपुर। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में 09 आरोपितों को आरोप सुनाए हैं। सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपित रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, आसिफ हुसैन, मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान को अदालत में पेश किया। वहीं, जमानत पर चल रहा आरोपित फरहाद मोहम्मद भी अदालत में पेश हुआ। अदालत ने आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 भी 302, 324(34), 153ए 153बी और 295 सहित अन्य धाराओं के साथ ही यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18 और 20 एवं आयुध अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। इस पर आरोपितों ने अपने आप को बेकसूर बताया और अदालत से मामले की ट्रायल चाही। इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को कहा है कि वह 2 मार्च से अभियोजन पक्ष के गवाह पेश करें। अदालत ने गत 12 जनवरी को इन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा की ओर से चार्ज बहस में कहा था कि आरोपितों ने व्हाट्सएप पर समूह बनाकर आपराधिक षडयंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की हत्या की है। प्रकरण की जांच से साबित है कि आरोपित आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना है, इसलिए आरोपितों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाए। वहीं आरोपियों की ओर से बहस कर बचाव किया गया। गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को आरोपितों ने हत्याकांड को अंजाम देकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। प्रकरण में गत सितंबर माह में आरोपित फरहाद मोहम्मद जमानत मिल चुकी है, जबकि पाकिस्तान निवासी सलमान एवं अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।
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