रामपुर में अवैध वाहन मॉडिफिकेशन के खिलाफ सख्त अभियान, 10 हजार तक जुर्माना
मुजाहिद खां
रामपुर:सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि जनपद में सभी डीलरों,मोटर गैराज,वर्कशॉप संचालकों एवं संबंधित व्यवसायियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है।यह अभियान विशेष रूप से बिना अनुमति या मोटर वाहन नियमों के विरुद्ध लगाए जाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर,प्रेशर हॉर्न,तेज आवाज वाले हॉर्न,हूटर,सायरन एवं अन्य अनधिकृत वाहन संशोधनों के विरुद्ध केंद्रित है।
उन्होंने बताया कि ऐसे उपकरणों का लगाना व बेचना मोटर वाहन अधिनियम,1988 का स्पष्ट उल्लंघन है,जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है तथा सड़क सुरक्षा,जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।उन्होंने सभी संबंधित पक्षकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अभियान के दौरान दोषी पाए जाने पर पहली ही कार्रवाई में रूपये 10,000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।साथ ही अवैध संशोधन युक्त वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा तथा वाहन स्वामी/चालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस को 3 माह तक निलंबित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है।पुनरावृत्ति की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस पूर्णतः निरस्त करने के साथ-साथ वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी रद्द किया जाएगा।गैरेज संचालकों एवं डीलरों के विरुद्ध भी लाइसेंस निलंबन सहित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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