पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के नए नियम लागू, डीएम ने दिए सख्त पालन के निर्देश
रामनाथ सिंह
बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नई अधिसूचना के तहत पेट्रोल और डीजल की बिक्री संबंधी नए प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार संस्थागत, औद्योगिक और व्यवसायिक ग्राहक अब खुदरा पेट्रोल पंपों से एमएस/एचएसडी की खरीद नहीं कर सकेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल उपभोक्ता पंपों से करेंगे। साथ ही एचएसडी की बिक्री केवल वाहनों के टैंक या PESO अनुमोदित कंटेनर में ही की जाएगी तथा एक ग्राहक को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। डीएम ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
