दोहरे हत्याकांड में दोषसिद्ध आरक्षी अवनीश पुलिस विभाग से बर्खास्त
औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद दोहरे हत्याकांड में दोषसिद्ध आरक्षी अवनीश प्रताप सिंह को औरैया पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है।
न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-8(2)(क) तथा संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत यह कार्रवाई की है।
पुलिस की मीडिया सेल के अनुसार, यह पूरा मामला 15 मार्च 2020 को नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में जमीनी विवाद को लेकर हुई घटना से जुड़ा है। घटना में गोली लगने से मंजुल चौबे और सुधा चौबे की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था।
विवेचना के दौरान तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक औरैया की जांच में आरक्षी अवनीश प्रताप सिंह की घटना में संलिप्तता सामने आई थी।
इसके बाद उसे अन्य आरोपिताें के साथ 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था।
मामले में न्यायालय ने 19 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए आरक्षी अवनीश प्रताप सिंह समेत अन्य आरोपिताें को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय से दोषसिद्धि के बाद पुलिस विभाग ने आरक्षी के आपराधिक कृत्य, पुलिस बल की गरिमा एवं अनुशासन पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव और आमजन में पुलिस की छवि को हुई क्षति को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर कार्रवाई की।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने शनिवार काे बताया कि आरक्षी संख्या 152810319 अवनीश प्रताप सिंह को आरक्षी नागरिक पुलिस के पद से पदच्युत कर दिया गया।
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