30 मई से 10 जून तक कार्डधारकों को होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण
On
बदायूं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित आवश्यक वस्तुयें का निःशुल्क वितरण पात्र गृहस्थी तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में 30 मई से 10 जून के मध्य कराया जाएगा। उन्होंने खाद्यान उठान, वितरण व सत्यापन के सम्बंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्डधारक 14 किग्रा गेहूॅ, 21 किग्रा फोर्टिफाईड चावल (कुल 35 किग्रा) खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के मध्य 02 किग्रा गेहूं तथा 03 किग्रा फोर्टिफाईड चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित कराया जाएगा। ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहॅू, चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।
About The Author
Related Posts
अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें
Latest News
29 May 2025 23:21:17
मुरैना : मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर दरांती से हमला कर उसकी हत्या...
टिप्पणियां