हत्या मामले में पिता व तीन बेटों को आजीवन कारावास
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर लगाया 26 हजार का अर्थदंड
हमीरपुर। गुरुवार को मौदहा कोतवाली क्षेत्र के परछा गांव में दो वर्ष पूर्व पंचायत को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या व उसके भाई को घायल करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक प्रहलाद सिंह ने कृपाल व उसके बेटों हेमराज, बृजेश व रामकरन को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने अदालत को बताया कि परछा गांव निवासी बृजभूषण सिंह उर्फ लाला भाई बीते 17 मई 2023 की शाम मौदहा से लेंटर के लिए सामान खरीदकर गांव पहुंचा। घर में सामान रखने के बाद कुछ दूरी पर किसी मामले को लेकर हो रही पंचायत में यह पहुंच गया। वहां इसका भाई परशुराम पहले से मौजूद था। उसकी किसी बात को लेकर कृपाल से बहस चल रही थी। इस पर बृजभूषण सिंह ने अपने भाई को समझाते हुए दूसरे पक्ष को ललकार दिया। उसके बाद शाम छह बजे करीब बृजभूषण सिंह अपने भाई बालेंद्र के साथ गांव से करीब एक किमी दूर स्थित अपने डेरा बाइक से जा रहा था।
तभी पांच सौ मीटर दूर स्थित अपने डेरा में कृपाल अपने बेटों के साथ घात लगा कर बैठ गया। जैसे ही दोनों भाई वहां से निकले। तभी उन पर फरसा व लाठी से वार कर घायल कर दिया। आवाज सुनकर ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से भाग निकले। बृजभूषण सिंह की हालत नाजुक होने पर उसे हमीरपुर से कानपुर अस्पताल ले जाया गया। जहां दस दिन इलाज चला और 28 मई 2023 को उसकी मौत हो गई। जबकि बालेंद्र बच गया। वहीं बृजभूषण के भाई हरभूषण सिंह ने 18 मई 2023 को रामकृपाल व उसके बेटों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई। बृजभूषण सिंह की मौत के बाद पुलिस ने इसे हत्या में तरमीम कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को उम्रकैद सुनाई है।
टिप्पणियां