ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता: 61.450 किलो गांजा तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना
एसपी के निर्देशन में प्रभावी पैरवी का मिला परिणाम, एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
कौशाम्बी। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसने की दिशा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शासन की "ऑपरेशन कन्विक्शन" पहल के तहत प्रभावी पैरवी के चलते 61 किलो 450 ग्राम गांजा की तस्करी के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को विशेष न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
17 अगस्त 2025 को थाना मंझनपुर पुलिस ने अभियान चलाकर 61 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा के साथ राधेश्याम पाल पुत्र स्वर्गीय जयराम पाल, निवासी गौसपुर टिकरी, थाना मंझनपुर को गिरफ्तार किया था। बरामदगी के आधार पर थाना मंझनपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल द्वारा मुकदमे की लगातार निगरानी करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई। इसी का परिणाम रहा कि 05 अगस्त 2026 को एएसजे-03/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), कौशाम्बी ने अभियुक्त राधेश्याम पाल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,00,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी विवेचना और सशक्त न्यायिक पैरवी का परिणाम बताया है। पुलिस का कहना है कि जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और समाज को नशे के कारोबार से मुक्त कराया जा सके।
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पिछले छह वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय रोहित तिवारी कौशांबी में आधारित हैं और क्षेत्रीय मुद्दों की कवरेज में लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वह ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं।
