एडीएम ने जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश

Published By Sarvesh Srivastava
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बस्ती - अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों में संचालित वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात नियमों के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य आगामी 7 जुलाई 2026 तक अपने विद्यालयों में पंजीकृत वाहनों की फिटनेस एवं परमिट अनिवार्य रूप से अपडेट कराएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के परिवहन के लिए केवल विद्यालय के नाम से पंजीकृत एवं मानक अनुरूप वाहनों का ही उपयोग किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं द्वारा निजी वाहन चलाकर स्कूल आने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों के समन्वय से अनाधिकृत ऑटो एवं टैम्पो के माध्यम से बच्चों के परिवहन पर भी रोक सुनिश्चित की जाए।उन्होंने कहा कि समस्त विद्यालयों में रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक भी नामित किया जाए तथा नोडल शिक्षक द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के विषय में जानकारी प्रदान की जाए। बैठक का संचालन एआरटीओ माला वाजपेई ने किया
बैठक में आरटीओ प्रशासन फरीउद्दीन, आरटीओ प्रवर्तन सुरेश कुमार मौर्य, यात्रीकर अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, एडीआईओएस उदयभान वर्मा,जीआईसी प्रधानाचार्य डॉ विजय वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, विद्यालय प्रबंधक/प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

लेखक के बारे में

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पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले सर्वेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में ‘तरुणमित्र’ के ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़मीनी पकड़ और तथ्यपरक कवरेज उनके काम की पहचान है।

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