संत कबीर नगर ,। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त स्कूली वाहनों की शत-प्रतिशत फिटनेस एवं परमिट सुनिश्चित कराये जाने तथा विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन के सम्बन्ध में *"मिशन : सेफ फ्यूचर" अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक* प्रदेश स्तर पर एक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में परिवहन विभाग की प्रशासन एवं प्रवर्तन शाखा द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ कई स्तरों पर कार्यवाही की जानी है।
उन्होंने बताया कि उक्त के दृष्टिगत कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस/व्यक्तिगत संपर्क/फोन द्वारा सचेत किया जाएगा, कि वे जुलाई के प्रथम सप्ताह (07 जुलाई तक) तक शत-प्रतिशत स्कूल वाहनों की फिटनेस करा कर, उन्हें वैध परमिट से आच्छादित कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि *मिशन सेफ फ्यूचर* के अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों का प्रचार प्रसार कर अभिभावकों को भी इस बात के लिए जागरूक किया जाएगा कि वे बच्चों को स्कूल भेजने वाले वाहनों के सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी करें और सतर्क रहें।
उन्होंने बताया कि दिनांक 7 जुलाई 2026 तक नोटिस, बैठक, जागरूकता, एवं भौतिक निरीक्षण संपन्न करने के पश्चात, 8 से 15 जुलाई तक पुलिस, यातायात, शिक्षा विभाग से समन्वय रखते हुए, व्यापक एवं सख्त प्रवर्तन कार्यवाही संपादित की जाएगी, और बिना परमिट, बिना फिटनेस, सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरुद्ध सख्ती से चालान/बंद की कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के दौरान, स्कूल के स्वामित्व में संचालित असुरक्षित/अनफिट वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ साथ निजी क्षेत्र के उन वाहनों की भी कड़ी चेकिंग की जाएगी जो बिना परमिट, बिना फिटनेस या निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए स्कूली बच्चों का परिवहन कर रहे हैं। ऐसे वाहनों को निरुद्ध/चालान किया जायेगा और उन्हें तब तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वैध परमिट/फिटनेस से आच्छादित न हो जाएं।
एआरटीओ ने बताया कि बिना परमिट, बिना फिटनेस और भौतिक रूप से दृष्टव्य असुरक्षित स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची, स्कूल के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित की जाएगी कि बार बार सचेत करने के बावजूद जिन स्कूलों ने बिना परमिट, बिना फिटनेस स्कूल वाहनों का संचालन जारी रखा है उनकी मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जाय।