पुलिस चौकी में हुई तीन हत्याओं के मामले में 12 को उम्रकैद
लखनऊ। सीतापुर जिले के महोली थाना क्षेत्र की बड़ागांव पुलिस चौकी में हुई तीन लोगों की हत्या व पांच लोगों के घायल होने के मामले में गुरूवार को कोर्ट ने 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला सीतापुर न्यायालय परिसर में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अरविन्द मोहन मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि 25 जून 2015 को महोली थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था।
महोली थाने की पुलिस चौकी बड़ागांव के सामने एक घटना घटी थी, जिसमें तीन लोगों जितेन्द्र मिश्रा, सुंदरलाल मिश्रा, लालजी मिश्रा की हत्या हो गयी थी और इन्हीं के परिवार के पांच लोग घायल हुए थे। इस मुकदमे में वादी रज्जन लाल मिश्रा थे। उन्होंने गांव के ही 13 लोगों को नामजद कराया था। जिसमें एक नाबालिग होने के कारण उसे दूसरी कोर्ट में रखा गया है।
इसी मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने 12 अभियुक्तों हरिवंश सिंह उर्फ भूरे सिंह, रामऔतार, अनूप सिंह, मुन्ना सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, सतीश सिंह, प्रदीप सिंह, रामगोपाल सिंह, राजेन्द्र सिंह, मुकेश सिंह, सतेन्द्र सिंह और रामकुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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