जनरल बीमा कंपनी उपभोक्ता आयोग में सुनाया फैसला
संत कबीर नगर, जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने दुकान व गोदाम का बीमा कराने के बाद हुए नुकसान का भरपाई न करने पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। नुकसान की रकम रुपए पांच लाख 83 हजार 728 के साथ रुपए 30 हजार अतिरिक्त 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों में अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के निवासी शेखू खान पुत्र बेलाल अहमद ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा कि वह प्लाई, माइका व फर्नीचर का कारोबार करते हैं। उन्होंने अपने दुकान व गोदाम का रुपए 32 लाख छह हजार का बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा है, जिसके प्रीमियम का भुगतान भी करते हैं। दिनांक 17 मार्च 2023 को उनके फर्म के ड्राइवर अरुण कुमार दुबे के द्वारा गोरखपुर माल भेजने के लिए गाड़ी गोदाम में लगा रहे थे, उसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर माइका के बंडलों के ऊपर चढ़ गई, जिससे रुपए छह लाख पांच हजार की माइका टूटकर बेकार हो गई। मामले में मुकामी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुआ। सर्वेयर के द्वारा क्षतिग्रस्त सामानों के मूल्य का आंकलन कर रुपए पांच लाख 83 हजार 728 स्वीकृत होने की बात कही गई। बावजूद इसके काफी भाग-दौड़ करने के बाद भी दावे का भुगतान नही किया गया।थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपए पांच लाख 83 हजार 728 घटना के दिनांक से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10% ब्याज के साथ वाद व्यय व क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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