सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई 25 को
दाखिल याचिका में 500 करोड़ के हर्जाने की मांग
नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार काे दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में संज्ञान लेने पर दलीलें पेश की गईं। कोर्ट ने परवेश वर्मा के वकील की ओर से दाखिल पेन ड्राईव के वीडियो प्ले कर देखा। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सौरभ भारद्वाज की डिजिटल साक्ष्य संरक्षित रखन की मांग पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को करने का आदेश दिया।
जब सुनवाई शुरु हुई तो परवेश वर्मा की ओर से संज्ञान लेने पर दलीलें पेश करने के लिए समय देने की मांग की गई। कोर्ट ने पाया कि पिछली सुनवाई के दौरान भी दलीलें रखने के लिए परवेश वर्मा की ओर से समय मांगा गया था। उसके बाद कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। उसके बाद परवेश वर्मा के वकीलों ने कहा कि वे दलीलें रखने को तैयार हैं। तब कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनी। इस दौरान परवेश वर्मा की ओर से कोर्ट में दाखिल पेन ड्राईव भी प्ले किया गया। परवेश वर्मा की ओर से दलीलें रखने के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाया जुर्माना माफ कर दिया। कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज की ओर से डिजिटल साक्ष्य को संरक्षित रखन की मांग पर 25 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि इसी मामले में परवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दीवानी मानहानि का केस दायर किया है। उच्च न्यायालय में दाखिल दीवानी मानहानि याचिका में परवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से 500 करोड़ के हर्जाने की मांग की है।
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हर्षित साहू पिछले करीब 03 वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट एडिटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
