राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस मामले की सुनवाई अब 29 को
गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में चल रहा केस
सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सोमवार को बहस हुई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में शेष बहस के लिए 29 सितंबर की तिथि तय की है।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने सोमवार को बताया कि परिवादी की बहस पूरी होने पर वे बहस करेगें। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बहस की लेकिन पूरी नहीं हो पाई। शेष बहस के लिए 29 सितंबर की तिथि तय की है।
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरू में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद कोर्ट में दायर किया था। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए अदालत में तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी।
इसके बाद परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी की वायस सैम्पल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दायर निगरानी अर्जी भी सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। राहुल गांधी के वायस सैम्पल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने की अर्जी ट्रायल कोर्ट व सेशन कोर्ट से खारिज होने के आदेश को चुनौती देने वाली परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की याचिका हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है।
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हर्षित साहू पिछले करीब 03 वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट एडिटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
