बाल विवाह को ना, शिक्षा को हां* विषय पर चाइल्ड हेल्पलाइन खलीलाबाद में चर्चा की गई ।
संत कबीर नगर, 09 अक्टूबर 2025(सूचना विभाग)। जिलाधिकारी आलोक कुमार के निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया है कि मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत *बाल विवाह को ना शिक्षा को हां* विषय पर चाइल्ड हेल्पलाइन खलीलाबाद में चर्चा की गई । इसके साथ ही काशीराम आवास कॉलोनी में खलीलाबाद में भी बाल विवाह रोकथाम व उससे होने वाले दुष्प्रभावों से कॉलोनी के लोगों को बताया गया। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कानून के रूप में लागू किया है । जिसकी अवहेलना करने पर 01 लाख रुपए जुर्माना अथवा 02 साल तक की कैद की सजा अथवा दोनों हो सकता है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने लड़के के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष रखी है अगर इसमें से किसी की भी उम्र कम पाई जाती है तो यह विवाह कानूनी रूप से अमान्य होगी।
इस अवसर पर डी0एम0सी0 मोनिका शुक्ला, प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर नित्या मिश्रा, वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर पूनम शुक्ला ,सुपरवाइजर सीएचएल तस्लीमा, नरेंद्र व कॉलोनीवासी आदि उपस्थित रहे।
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पत्रकारिता में पाँच वर्षों का अनुभव रखने वाले दयानिधि त्रिपाठी वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ के संत कबीर नगर ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़मीनी पकड़ और तथ्यपरक कवरेज के साथ वह लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
