गोवध निवारण अधिनियम के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
संत कबीर नगर, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डे* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद जय प्रकाश दूबे* के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता शकील उर्फ मुन्नन पुत्र तफज्जुल निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 27.06.2026 को नन्दौर चौराहा के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
विदित हो कि दिनाँक 05.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को बालूशासन पुल के पास एक पिकअप गाड़ी में लदे हुए 05 गोवंशीय पशु सड़क के किनारे गिरे हुए मिले थे, जिन्हे क्रुरतापूर्वक बांछकर वध के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें से 01 गोवशींय पशु की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत कर दिनांक 06.04.2026 को 03 अभियुक्तों 01. छोटके पासवान 02.कल्लू पासवान 03.बीरु पासवान पुत्रगण निरहू निवासीगण कुकुरभुकवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर को 02 अदद जिंदा गोवंशीय पशु, 03 अदद मोबाइल के साथ तथा दिनांक दिनांक 14.04.2026 को अभियुक्त रफीक पुत्र तफज्जुल निवासी ग्राम दुर्गजोत बंजारा टोला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया था ।
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लेखक के बारे में
पत्रकारिता में पाँच वर्षों का अनुभव रखने वाले दयानिधि त्रिपाठी वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ के संत कबीर नगर ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़मीनी पकड़ और तथ्यपरक कवरेज के साथ वह लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
