एसपी लखीमपुर ख्याति गर्ग हाईकोर्ट में तलब,आईजी का आदेश भी नहीं माना
जांच ट्रांसफर के आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने किया तलब
लखनऊ। मंगलवार लखीमपुर जिले की एसपी ख्याति गर्ग को हाईकोर्ट ने तलब किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। जांच ट्रांसफर के आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने एसपी को खुद अदालत में पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आदेश के बावजूद जांच ट्रांसफर क्यों नहीं की गई और उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
हाईकोर्ट ने एसपी डॉ. ख्याति गर्ग को मंगलवार व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि आदेश के बाद भी जांच ट्रांसफर क्यों नहीं की गई। अदालत ने यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट्स एक्ट, 1971 के तहत अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
कोर्ट के मुताबिक, इंस्पेक्टर जनरल लखनऊ जोन की ओर से 14 जुलाई 2026 को जांच ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन इसके बाद भी संबंधित जांच को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरित नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एसपी खीरी ने राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता नितिन माथुर को मामले में निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आदेश पर अमल नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई।
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पिछले छह वर्षों से क्राइम रिपोर्टिंग में सक्रिय सत्य प्रकाश भारती अपराध से जुड़े मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। तथ्यपरक रिपोर्टिंग और संतुलित प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की पहचान है। वर्तमान में वह ‘तरुणमित्र’ में कार्यरत हैं।
