गैंगस्टर एक्ट के आरोपी आशुतोष मिश्रा की 30 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क
अपराध से अर्जित मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर नहीं, कुर्की का शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस ने गैंगलीडर आशुतोष मिश्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 30 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के न्यायालय से जारी कुर्की आदेश के अनुपालन में की गई।
पुलिस के अनुसार, 1 अगस्त 2026 को थाना हजरतगंज में दर्ज मु0अ0सं0-252/2025 (धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर अधिनियम, 1986) के तहत आरोपी आशुतोष मिश्रा पुत्र कमलेश मिश्रा, निवासी अभिषेकपुरम, जानकीपुरम, लखनऊ की अपराध से अर्जित संपत्ति को नियमानुसार कुर्क किया गया।
कुर्क की गई संपत्ति गाटा संख्या 574, मड़ियांव, परगना मोहन, तहसील बीकेटी, लखनऊ में स्थित 111.524 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित एक मकान है। इस संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया।
पुलिस के मुताबिक, सर्किल रेट के अनुसार मकान की कीमत करीब 13.39 लाख रुपये है, जबकि इसकी बाजार कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई है।
यह कार्रवाई थानाध्यक्ष गौतमपल्ली और नायब तहसीलदार बीकेटी की मौजूदगी में नियमानुसार पूरी की गई। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले शिशिर पटेल वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ में पोर्टल इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘स्वतंत्र भारत’ से की और इसके बाद हिंदुस्तान तथा दैनिक जागरण जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में ब्यूरो चीफ के रूप में काम किया। उत्तर प्रदेश में आधारित रहते हुए उन्हें समाचार संचालन, संपादन और डिजिटल मैनेजमेंट का व्यापक अनुभव है।
