4.18 लाख की आरसी निरस्त, 30 हजार परिवादी को अदा करे विद्युत विभाग
संत कबीर नगर ,जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने विद्युत विभाग के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादी के खिलाफ निर्गत चार लाख 18 हजार आठ रुपए के वसूली अधिपत्र को निरस्त करते हुए मुकदमा खर्च के क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार देने का आदेश जारी किया है। मामला मेंहदावल क्षेत्र का है।
मेंहदावल थानाक्षेत्र के अगियौना, बेलहर कला गांव निवासी राम सबल यादव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि वह एक किलोवाट का विद्युत कनेक्शन धारक है। दिनांक 20 मार्च 2022 को उनका मीटर अचानक नीचे गिर गया, जिसमें कुछ खराबी आ गई। इसकी सूचना तत्काल उन्होंने विभाग को दिया लेकिन उसे ठीक नही किया गया। इसी बीच दिनांक 8 मार्च 2022 को प्रवर्तन दल के लोग जांच करने पहुंच गए तथा विद्युत कनेक्शन काटकर तार उठा ले गए। परेशान होकर कार्यालय जाने पर समन शुल्क जमा करने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने कर्ज लेकर निर्धारित समन शुल्क रुपए 15 हजार जमा कर दिया तथा नो ड्यूज प्रमाण पत्र की मांग किया, परंतु विभाग द्वारा नो ड्यूज नही दिया गया। कुछ समय के बाद रुपए चार लाख 18 हजार आठ रुपए के वसूली अधिपत्र भेज दिया गया। विभाग के कृत्य से परेशान होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के दलीलों को सुनने के उपरांत विभाग द्वारा जारी वसूली अधिपत्र को निरस्त करते हुए परिवादी को क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार देने का आदेश जारी किया है।
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