हत्या के प्रयास में 7 वर्ष का कारावास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय मौर्य ने की पैरवी
जनवरी 2023 में कुल्हाड़ी से किया था हत्या का प्रयास
रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने हत्या के प्रयास में अभियुक्त चंद्रपाल को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है एवं 7 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित भी किया है। अर्थ दंड की धन राशि न अदा करने पर 3 माह का साधारण कारावास भोगना होगा। राज्य सरकार की ओर से परवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय मौर्य के अनुसार अमेठी जनपद के थाना जायज की ओदारी में 31 जनवरी 2023 को सायं 8 बजे नशे की हालत में वादी अनिल कुमार की बहन उषा को जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से उसके सर पर कई वार किए, जिसे गंभीर हालत में सीएचसी में इलाज के बाद जिला अस्पताल रिफर कर ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज किया गया, जिसके उपरांत उसकी जन बची। घटना की रिपोर्ट पीड़िता चोटहिल भाई अनिल कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी अभियुक्त द्वारा बरामद कराई गई। और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तब से अभियुक्त जेल में है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर शीघ्र सुनवाई के बाद शनिवार को जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने उसे दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का श्रश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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