09 से 11 सितंबर तक विशेष लोक अदालत, 12 को राष्ट्रीय लोक अदालत
बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 09, 10 एवं 11 सितंबर को लघु प्रकृति के आपराधिक वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। वहीं 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत एवं आर्बिट्रेशन से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा।
लोक अदालत में शमनीय, वैवाहिक, बिजली चोरी, बैंक ऋण वसूली, चेक बाउंस एवं वाहन चालान से संबंधित वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। मध्यस्थता अभियान-3.0 के तहत 01 अगस्त से 30 दिसंबर तक शमनीय, वैवाहिक, उपभोक्ता विवाद, बैंक ऋण वसूली, चेक बाउंस एवं दुर्घटना दावा संबंधी वाद भी संदर्भित किए जा सकते हैं। लोक अदालत में वाद निस्तारण के लिए कोई शुल्क नहीं लगता तथा देय न्यायालय शुल्क वापस किया जाता है। पारित निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वादकारियों से लोक अदालत एवं मध्यस्थता अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।
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पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले शारिक नसीर वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ के बदायूं ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़मीनी पकड़ और तथ्यपरक कवरेज के साथ वह लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
