प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियम बदलाव नहीं, विभाग ने दी सफाई
भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया पर स्कूल शिक्षा विभाग ने वस्तुस्थिति से अवगत कराया है।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शुक्रवार को स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2025 में विज्ञापित नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विज्ञापनोंपरांत नियम में परिवर्तन नहीं किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित प्रावधान नियम पुस्तिका में पूर्व से ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं।
इसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता तथा आवश्यक अतिथि शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य था।
अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता अथवा अनुभव को मान्य नहीं माना जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रावधान में आवेदन प्रक्रिया के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
यदि किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी समूह को किसी प्रकार का संदेह हो तो वे संचालनालय कार्यालय में उपस्थित होकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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